झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 2021 (पात्रता मापदंड, लाभ, आहार मासिक वितरण, मुफ्त अनाज, राशन कार्ड, लाभार्थी सूचि, ऑनलाइन आवेदन) (Jharkhand Rajya Khadya Suraksha Yojana in hindi) (Online Application, List, last date)
केंद्र सरकार ने इस कोरोनाकाल में देश के गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई हैं. इससे देश के सभी गरीबों को राहत मिल रही हैं. किन्तु जब यह योजना समाप्त हो जायेगी राज्य सरकारें मिलकर गरीबों की सहायता करेगी. जी हां इसकी एक पहल झारखण्ड राज्य सरकार ने शुरू भी कर दी हैं. झारखण्ड में अपने राज्य के निवासियों के राज्य सरकार ने मुफ्त में अनाज प्रदान करने की योजना शुरू की है जिसका नाम है झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना. इस योजना को कैबिनेट द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है. इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी कौन होंगे, कब से मिलेगा लाभ, और कैसे इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे, इसकी जानकारी आज इस लेख में प्रदर्शित की गई है. इसे कृपया अंत तक पढ़ें.

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लांच की जानकारी
योजना का नाम | राज्य खाद्य सुरक्षा योजना |
राज्य | झारखण्ड |
कैबिनेट से मंजूरी | सितंबर, 2020 |
कब से मिलेगा लाभ | 15 नवम्बर |
कैंप लगेंगे | 24 से 30 सितम्बर तक |
संबंधित विभाग | खाद्य, सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग |
अधिकारिक वेबसाइट | jharkhandsfc.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 1800 2125512 |
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झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की विशेषताएं
- झारखण्ड सरकार ने इस योजना को शुरू करके गरीबों को कम से कम खर्च में अनाज मुहैया कराने का फैसला किया हैं जिसकी कैबिनेट द्वारा मंजूरी हो गई हैं और इसका लाभ नवम्बर से मिलना शुरू हो जाएगा.
- इस योजना में लाभार्थियों को कम से कम 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा, जिसकी दर 1 रूपये प्रति किलोग्राम है.
- इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही रूप में शुरू हो गई है. हालांकि सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई है कि जिनका नाम राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है उन्हें इसमें आवेदन नहीं करना होगा. वे अपने आप ही इस योजना में शामिल हो जायेंगे.
- शहरी, स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर वार्ड के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जायेगा. जिन्हें चयनित किया गया है उनके नाम अधिकारिक वेबसाइट में डाल दिए जायेंगे.
- इस योजना की देखरेख खाद्य, सावर्जनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा की जाएगी. वे जिला स्तर पर टीम बनायेंगे और फिर आवेदन इकठ्ठा करेंगे. इसके साथ ही जिले में जो आंगनवाड़ी के सदस्य, शिक्षक, जनसेवक और रोजगार सेवक होंगे, उन्हें इसमें शामिल किया जायेगा.
- झारखण्ड के केवल रांची जिले के 1 लाख 32 हजार लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पंजीयन का कार्य शुरू हो गया है.
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को हरे रंग का राशन कार्ड प्रदान किया जायेगा.
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की महत्वपूर्ण तिथियाँ
इस योजना में पंजीयन का कार्य शुरू हो गया है. जो व्यक्ति इसके पात्र हैं एवं इसका लाभ उठाना चाहते हैं वे 24 सितम्बर से 30 सितम्बर के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए सरकार द्वारा कई जगहों पर कैंप लगायें जा रहे हैं, ताकि लाभार्थियों को अपना पंजीयन करने में परेशानी न हो. और वे राशन कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकें. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.
आवेदन शुरू हुआ | 24 सितम्बर से |
आवेदन की अंतिम तिथि | 30 सितम्बर |
आवेदनों की जाँच | 1 से 10 अक्टूबर |
पहली सूची का प्रकाशन | 10 से 15 अक्टूबर |
शिकायत दर्ज करने कि तारीख | 15 से 21 अक्टूबर |
शिकायत का निवारण | 31 अक्टूबर |
लाभार्थी सूची का अंतिम प्रकाशन | 1 नंवबर से 10 नवंबर |
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झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता मापदंड
- मूल निवासी :- इस योजना में पात्र लाभार्थी वहीँ होंगे जो मूल रूप से झारखण्ड के निवासी होंगे.
- आदिम जनजाति :- ऐसे लोग जोकि आदिम जनजाति परिवार से संबंध रखते हैं उन्हें इस योजना में पात्र माना जायेगा.
- अन्य पात्रता :- ऐसे व्यक्ति जो विधवा या परित्यक्ता या फिर ट्रांसजेंडर हैं उन्हें भी इसका लाभ दिया जायेगा. इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जोकि 40 % तक विकलांग हैं, वे भी इसके पात्र हो सकते हैं.
- बीमारी से पीढित :- ऐसे व्यक्ति जिन्हें कैंसर, ऐड्स, कुष्ठ या अन्य असाध्य जैसे रोग हैं वे भी इसका लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे.
- बुजुर्ग :- ऐसे वृद्धजन जोकि अकेले रहते हैं या एकल परिवार में रहते हैं वे भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं.
- जाति पात्रता :- जो व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति केटेगरी में आते हैं वे भी इस योजना के पात्र होंगे.
- बेघर :- ऐसे लोग जोकि गरीब हैं, भिखारी है या जिनके पास घर नहीं है, वे रोड या फूटपाथ में रहते हैं, रोड में कूड़ा या कचरा बीनते हैं, फूटपाथ में काम करते हैं फेरी लगाते हैं आदि. वे सभी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे.
- श्रमिक :- ऐसे श्रमिक जोकि निर्माण कार्य करते हैं घरेलू श्रमिक हैं, राजमिस्त्री हैं, रिक्शावाले हैं, कुली, धोबी या माली है वे भी इसके पात्र होंगे.
नोट :- सभी लाभार्थियों को अपनी श्रेणी के अनुसार प्रमाण देने की आवश्यकता होगी. क्योंकि उसी के आधार पर उनकी प्राथमिकता निर्धारित कर उन्हें लाभ प्रदान किया जायेगा.
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं होने वाले व्यक्ति
- यदि लाभार्थी के परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी विभाग में कार्यरत हैं.
- परिवार का कोई सदस्य यदि टैक्स या फिर जीएसटी भरता है वह भी पात्र नहीं होगा.
- जिस भी परिवार के पास सिंचाई युक्त कम से कम 5 एकड़ की जमीन है, या 10 एकड़ असिंचित जमीन हैं वे भी इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे.
- यदि किसी लाभार्थी के परिवार में 2 पहिया या 4 पहिया वाहन हैं वह भी इसके पात्र नहीं होगा.
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झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थी सूची
- योजना में लाभार्थी के परिवार में कोई 18 साल से अधिक उम्र की या विधवा या परित्यक्ता या परिपक्व महिला हैं तो उसी को योजना में मुखिया बनाया जायेगा. और यदि ऐसी कोई भी महिला परिवार में मौजूद नहीं है तो फिर सबसे बड़े पुरुष को इसका लाभ मिलेगा.
- अधिकारीयों द्वारा सभी चीजों की जाँच की जाएगी और उसी के आधार पर लाभार्थी सूची का निर्माण किया जायेगा. और अधिकारिक वेबसाइट में डाला जायेगा या फिर शहरी या पंचायत के कार्यलय में भी लगाया जायेगा.
- यदि किसी सदस्य को सूची से संबंधित कोई परेशानी हैं तो वह शिकायत करना चाहता हैं तो वह एक निश्चित तारीख तक कर सकता है.
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में लगने वाले जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड,
- मोबाइल नंबर,
- बैंक खाता,
- मूल निवासी प्रमाण पत्र,
- जन्म प्रमाण पत्र,
- स्थाई पते का प्रमाण,
- नाम या पहचान का प्रमाण पत्र आदि.
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झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन आवेदन
- इस योजना के लाभार्थियों को सबसे पहले झारखण्ड के संबंधित विभाग की अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा.
- यहाँ पर उन्हें अपनी पात्रता की जाँच करने के बाद आवेदन करना होगा.
- इसके बाद आवेदकों को अपने सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म में अटैच करके इसे सबमिट कर देना होगा.
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में ऑफलाइन आवेदन
ऐसे व्यक्ति जो ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक हैं तो उन्हें लिए उनके जिले या पंचायत क्षेत्र के खाद्य विभाग द्वारा कई कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है. वे वहां से आवेदन कर सकते हैं.
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इस तरह से झारखण्ड का निवासी अब मुफ्त में आनाज प्राप्त करने के लिए योजना में शामिल हो सकता है, और लाभ प्राप्त कर सकता है. इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी.
FAQ
Ans : झारखण्ड के निवासियों को जोकि राशन कार्ड धारक हैं उन्हें सब्सिडी रेट में अनाज मुहैया कराना.
Ans : 30 सितंबर.
Ans : 5 किलोग्राम.
Ans : 1 रूपये प्रति किलोग्राम
Ans : https://jharkhandsfc.in/.
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