मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना 2023 मध्यप्रदेश [कामगारसेतु] पंजीयन | Kamgar Setu Registration In Hindi

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना 2023 मध्यप्रदेश पंजीयन Kamgar Setu Online Registration, Last Date In Hindi kamgarsetu.mp.gov.in

मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के पुराने उद्यमों एवं प्रवासी श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका जुटाने एवं नए उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा सहायता की जाएगी. मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के द्वारा सर्वप्रथम ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को स्वयं के व्यवसाय की स्थापना हेतु उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण के उपरांत व्यवसाय स्थापना हेतु विभिन्न बैंकों से ऋण लेने में मदद की जाएगी. ग्रामीण क्षेत्र में आए प्रवासी मजदूरों एवं पुराने उद्यमियों को यह प्रशिक्षण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया जाएगा. इस योजना के द्वारा सरकार द्वारा लघु उद्यमियों और प्रवासी मजदूरो को नए उद्यमों की स्थापना के लिए 10,000 की लोन राशि ऋण स्वरूप दिलवाई जाएगी.

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Table of Contents

मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना

योजना का नाममुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना
कब लॉंच हुईJuly 2020
किसके द्वारा लॉंच की गईमध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
इस योजना के लाभार्थी कौन होंगेमध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लघु उद्यमी और प्रवासी मजदूर
सहायता राशि10,000 रूपय का लोन

मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगारसेतु पोर्टल –

यह एक सरकारी पोर्टल है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉंच किया गया है. इस पोर्टल को लॉंच करने से सरकार का उद्देश्य ग्रामीणों की सहायता करना है ताकि वे इस योजना में आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा  सके और इस संबंध में विभिन्न जानकारी जुटा सकें. आप) इस लिंक पर क्लिक करके इस पोर्टल पर पनहुच सकते है. आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले पंजीकरण करें, अपडेट करें और उपयोगकर्ता पुस्तिका जैसे तीन टैब दिखाई देंगे. इसके बाद आपको इसका उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम इसमें अपना पंजीयन करवाना होगा. जिसके लिए आपको 3 स्टेप्स मोबाइल नंबर का पंजीयन, प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टि कर मोबाइल नंबर का सत्यापन, और पंजीयन पूर्ण करें को पूरा करना होगा. अब आप इस पोर्टल पर जाकर विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते है और इस योजना का लाभ ले सकते है.

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मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर योजना विशेषताएँ

  • इस योजना के द्वारा प्रवासी मजदूरो और लघु उद्यमियों को नए उद्योगो कि स्थापना के लिए 10,000 कि सहायता राशि ऋण स्वरूप दी जाएगी.
  • इस योजना के द्वारा शहरो से पलायन कर लौटे मजदूरो को गाँवो में अपनी आजीविका चलाने के लिए सहायता राशि मिलेगी और वे स्वयं का उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बनेंगे.
  • इसमें लाभार्थी को लोन लेते वक़्त बैंक में किसी तरह कि सेक्युरिटी देने कि जरूरत नहीं पड़ेगी. इसमें सारी ज़िम्मेदारी सरकार कि होगी.
  • मुख्य मंत्री स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम के द्वारा मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 55 वर्ष तक के आयु के कोई भी उद्यमी या प्रवासी मजदूर फाइदा ले सकते है और अपना उद्योग स्थापित कर सकते है.

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मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़-

  • मुख्य मंत्री स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम में पंजीयन के लिए लाभार्थी के पास स्वयं का आधार कार्ड होना आवश्यक है क्यूकी इसमें पंजीयन के लिए लाभार्थी के आधार नंबर कि आवश्यकता होगी.
  • इस योजना से संबन्धित सारी जानकारी लाभार्थी के मोबाइल पर दी जाएगी अर्थात व्यक्ति के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है.
  • इसके अलावा व्यक्ति के पास स्वयं का समग्र आईडी होना भी आवश्यक है क्योंकि इसमें लाभार्थी के समग्र आईडी नंबर कि भी आवश्यकता होगी.
  • इसके अलावा लाभार्थी का बैंक में अकाउंट होना भी आवश्यक है क्यूकी पंजीयन के वक़्त लाभार्थी का बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का आईएफ़एससी कोड़ होना आवश्यक है.

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मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम में पंजीयन कि प्रक्रिया

  • इस योजना में पंजीयन के लिए आपको सर्वप्रथम इसके कामगारसेतु पोर्टल  पर जाकर पंजीयन करे टैब पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपको आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड़ भेजा जाएगा अब आपको यह ओटीपी दी गई जगह पर प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करना होगा.
  • अब आपको ग्रामीण पथ विक्रेता ऑप्शन का चयन करना होगा. और इसके बाद आपको अपना आधार नंबर वहा भरना होगा.
  • ध्यान रहे आपके द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए और यदि आपका मोबाइल आपके आधार से लिंक नहीं है तो आपको पहले किसी कियोस्क पर जाकर अपना मोबाइल अपने आधार से लिंक करवाना होगा.
  • आधार नंबर प्रविष्ट करने के बाद अब आपको आपका समग्र आईडी नंबर देना होगा और समग्र आईडी नंबर देते ही वहाँ आपके परिवार के सदस्यों का विवरण प्रस्तुत हो जाएगा.
  • अब आपको अपने परिवार के उन सदस्यों का चयन करना होगा जो आपको आपके व्यवसाय में मदत करेंगे.
  • इसके बाद आपको अपने व्यवसाय के बारे में जरूरी जानकारी देनी होगी और इसे सबमिट करना होगा.
  • इसके बाद आपको अपने द्वारा भरे हुये फॉर्म को पुनः अच्छी तरह से चेक करके उसे सबमिट करना होगा.
  • अब आपको इसकी रसीद मिलेगी जिसे आपको मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेकर या इसका प्रिंटआउट लेकर सुरंक्षित रखना चाहिए ताकि जरूरत के वक़्त काम आ सके.
  • अब आपके द्वारा सबमिट आवेदन के सत्यापन कि प्रक्रिया होगी जो कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कि जाएगी. अगर अब आपके द्वार दी गई सम्पूर्ण जानकारी सही पायी जाती है तो आपके लिए इस विभाग द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा.
  • अगर आपके द्वारा आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आपके पास इसमें सुधार के लिए भी एक अवसर होगा. इसके लिए आपको पोर्टल में उपस्थित अपडेट करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ आपको मोबाइल नंबर और ओटीपी भरकर संशोधन करना होगा.
  • अब आपका पहचान पत्र और प्रमाण पत्र बन जाने कि सूचना आपको आपके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा दी जाएगी जिसे आप कही से भी डाउनलोड कर सकतें है.

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FAQ

प्रश्न 1. मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना किस राज्य के श्रमिकों के लिए है?

उत्तर -यह योजना मध्य प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों के लिए है.

प्रश्न 2. मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर  ऋण योजना का कोई हेल्प लाइन नंबर है ?

 उत्तर -0755-2700800 

प्रश्न 3. मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना पोर्टल क्या हैं ?

उत्तर kamgarsetu.mp.gov.in/

प्रश्न 4. मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में आयु सीमा क्या हैं ?

उत्तर आयु सीमा 18 से 55 वर्ष 

प्रश्न 5.मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना में कितना लोन मिलता हैं ?

उत्तर 10 हजार रुपये

अपने इस आर्टिकल के द्वारा हमने आपको इस योजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है अगर अब भी आपके मन में इससे जुड़े कुछ सवाल मौजूद है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा संपर्क कर सकते है. हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने का पर्यटन करेंगे.

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