मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना उत्तराखंड 2023, [Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana]

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना उत्तराखंड 2023, पोषण देखभाल किट वितरण, लाभार्थी, गर्भवती महिलाएं, कन्या शिशु, पात्रता, दस्तावेज, लाभ, अधिकारिक वेबसाइट, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर [Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana Uttarakhand in Hindi] (Beneficiary, Pregnant, Girlchild, Eligibility, Documents, Application, Official Website, Toll free Helpline)

भारत में सभी राज्य सरकारें छोटे-बड़े पैमाने पर अपने राज्य के निवासियों के लिए कोई ना कोई योजना चलाते ही रहते हैं जिसका लाभ उस राज्य में रहने वाले लोगों को मिलता है। उत्तराखंड सरकार ने भी खास तौर पर लड़कियों के लिए एक नई कल्याणकारी योजना चालू की है, जिसका नाम ‘मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना’ है। इस योजना की घोषणा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में हुई थी, परंतु किसी कारणवश यह योजना तब लागू नहीं हो पाई। अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में कर दी है। इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की पहल पर हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि, यह योजना क्या है और इसका लाभ क्या है और कैसे मिलेगा, तो इस आर्टिकल में हम आपको योजना से संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहे हैं।

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Table of Contents

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना उत्तराखंड 2023

योजना का नाममुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना
राज्यउत्तराखंड
लांचजुलाई, 2021
लाभार्थीगर्भवती महिलाओं एवं कन्या शिशु
लाभपोषण युक्त किट
अधिकारिक वेबसाइटNA
हेल्पलाइन नंबरNA

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना उत्तराखंड उदेश्य

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना जिसे पहले सौभाग्यवती किट योजना के नाम से घोषित किया गया था, का मुख्य उद्देश्य है –

  • गर्भवती महिलाओं और उनके कन्या शिशु को पोषण देना है,
  • बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान को भी बढ़ावा देना है,
  • साथ ही उत्तराखंड में बेटियों की जन्म दर को भी बढ़ावा देने का उद्देश्य इस योजना का है, ताकि उत्तराखंड में लड़के और लड़कियों की लैंगिक समानता बनी रहे।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना उत्तराखंड लाभ एवं विशेषताएं

योजना में लाभ :-

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में निवास करने वाले पात्र लाभार्थियों को स्वच्छता और न्यूट्रीशन के लिए किट तथा कपड़े राज्य सरकार मुफ्त में प्रदान करेगी। हालांकि इसके लिए उन्हें इस योजना के तहत पंजीकरण करवाना होगा।

योजना के कुल लाभार्थी :

इस योजना से गर्भवती महिलाओं और पैदा होने वाली लड़कियों को लाभ मिलेगा। इसके तहत लगभग 50 हजार महिलाओं को लाभ प्रदान किये जाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से पहले चरण में 16929 महिलाओं को लाभ पहुँचाया जाना है.

पोषण एवं देखभाल :-

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के कारण उत्तराखंड की गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात कन्या शिशु की अच्छी प्रकार से देखभाल हो पाएगी और किट मिलने के कारण उन्हें एवं उनके नवजात शिशु को अच्छा पोषण जन्म के बाद प्राप्त हो सकेगा।

कुल किट :

इस योजना के तहत जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो पहली दो बालिकाओं के जन्म होने पर 1-1 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और जुड़वा लड़कियों के जन्म लेने पर महिला और बच्चों दोनों को अलग-अलग किट इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे।

किट में मौजूद चीजें :-

इस योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात बच्चे को विभिन्न प्रकार की किटों में रोजाना इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो रही है। उन्हें आवश्यक मात्रा में पोषण से संबंधित खाने की सामग्री एवं देखभाल की चीजें फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों को पोषण एवं देखभाल सामग्री से भरा जो किट प्रदान करने जा रही है उसमें निम्न चीजें उपलब्ध होंगी –

गर्भवती महिलाओं के लिए :-
  1. बादाम
  2. गिरी
  3. सुखी
  4. कुमाऊनी
  5. अखरोट
  6. छुहारा
  7. जुराब 2 जोड़े
  8. तौलिया
  9. गरम कब्बल
  10. गरम शौल
  11. चादर
  12. सेनेटरी नेपकिन
  13. सरसों का तेल
  14. नेल कटर
  15. साबुन (नहाने एवं कपड़े धोने दोनों का)
कन्या शिशु के लिए :-
  1. शिशु के कपड़े
  2. सूती लंगोट के कपड़े
  3. बच्चे का तौलिया सूती
  4. बच्चे का साबुन तेल
  5. बच्चे का पाउडर
  6. रबर शीट
  7. बच्चे का कब्बल
  8. टीकाकरण कार्ड
  9. स्तनपान पोषाहार कार्ड

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना योग्यता

जो व्यक्ति या महिला उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से चालू की गई मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का फायदा लेना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें इसकी पात्रता का मापदंड पूरा करना होगा, जो इस प्रकार है।

  • गर्भवती महिला एवं कन्या शिशु :- उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाली गर्भवती महिलाओं और नवजात बालिकाओं को ही इस योजना का फायदा मिलेगा।
  • उत्तराखंड निवासी :- इसके साथ ही इसका फायदा लेने वाले लोगों का उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आयु पात्रता :- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत 18 साल से ऊपर की गर्भवती महिलाएं ही पात्र होंगी।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना आधिकारिक वेबसाइट

उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत हाल ही में की है। इसीलिए अभी तक इसकी कोई भी अधिकारिक वेबसाइट नहीं बनाई गई है। जैसे ही इसकी कोई भी अधिकारिक तौर पर वेबसाइट का निर्माण होता है, वैसे ही उसकी जानकारी हम इस आर्टिकल में अपडेट कर देंगे।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना दस्तावेज

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना उत्तराखंड का फायदा लेने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता आवेदन कर्ता को पड़ेगी।

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो
  • पहचान सर्टिफिकेट
  • निवास सर्टिफिकेट
  • आय प्रमाण पत्र
  • गर्भवती महिला की उम्र का सर्टिफिकेट
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • सरकारी या प्राइवेट शिशु रक्षा की फोटो कॉपी
  • परिवार रजिस्टर की फोटो कॉपी
  • इनकम टैक्स करदाता ना होने का सर्टिफिकेट

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना रजिस्ट्रेशन

ऑनलाइन प्रक्रिया :-

हम आपको बता दें कि, इस योजना को हाल ही में लागू किया गया है। इसीलिए अभी तक इस योजना के लिए ऑनलाइन करने के लिए कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बनाई गई है। इसे जल्द ही लांच होने के बाद अपडेट कर दिया जायेगा.

ऑफलाइन प्रक्रिया :-

यहाँ नीचे हम आपको मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का फायदा लेने के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

  • इस योजना का फायदा लेने के लिए और इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना होगा।
  • आंगनवाड़ी केंद्र पर जाने के बाद आपको वहां पर काम करने वाले अधिकारियों से अथवा कर्मचारियों से उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का आवेदन फॉर्म मांगना होगा।
  • फॉर्म मिल जाने के बाद आपको उसके अंदर जो भी जानकारी मांगी गई है, उसे बिल्कुल सही से और ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है।
  • जानकारियां दर्ज करने के बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी को  उसके साथ अटैच कर देना है।
  • आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको यह फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र में ही जमा कर देना है।
  • इसके बाद आंगनवाड़ी के अधिकारियों के द्वारा आपके द्वारा जमा किए गए फॉर्म की जांच की जाएगी।
  • जब आपके फॉर्म की जांच सही प्रकार से हो जाएगी तो आपको इसके बाद उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ मिलना चालू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेल्पलाइन नंबर

इस योजना के लिए फिलहाल कोई भी टोल फ्री या हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया है लेकिन यदि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ मदद चाहते हैं तो इसके लिए आप आंगनवाड़ी केंद्र जा सकते हैं या उसके कीस भी अधिकारी या कर्मचारी से इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं.

FAQ  

Q : मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत किसने की ?

Ans : उत्तराखंड राज्य के तत्कालिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

Q : मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ किसे मिलेगा ?

Ans : गर्भवती महिलाओं एवं उनके कन्या शिशु।

Q : मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ कैसे मिलेगा ?

Ans : आवेदन करके

Q : मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

Ans : यह योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया फ़िलहाल ऑफलाइन है इसलिए आपको इसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर जाना होगा।

Q : मुख्यमंत्री महा लक्ष्मी योजना का पहले नाम क्या था ?

Ans : सौभाग्यवती किट योजना

Q : मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में क्या लाभ मिलेगा ?

Ans : पोषण से देखभाल सामग्री से भरा किट प्रदान किया जायेगा।

Q : मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के किट में क्या – क्या होगा ?

Ans : पोषण वाली चीजें जैसे बादाम, अखरोट, छुहारा, गिरी और देखभाल वाली चीजें जैसे कब्बल, चादर, साबुन, तेल, सेनेटरी नेपकिन आदि।

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