मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा 2023 पोर्टल मोबाइल एप्प ऑनलाइन आवेदन

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हरियाणा सरकार ने अब एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत जो भी कागजी काम होगे वो अब सब ई-गवर्नेंस से एम-गवर्नेंस को ध्यान में रखकर किए जाएगे। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा. सरकार इस योजना के जरिए डिजिटल इंडिया में कदम रखने जा रही है। जिसके तहत 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज पर चल रही पालिकाओं की दुकानों और मकानों को मालिकान हक दिलाया जा सके। इस योजना के तहत एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। इस पर जाकर लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें मालिकान हक मिल सकता है। इस अलावा सरकार ने इसके लिए ‘जन सहायक – आपका सहायक’ नाम से मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। जिसके तहत गवर्मेंट की तरफ से टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटिजन सेवाओं की डिलीवरी को सुनिश्चित किया जाएगा। आइये जानते हैं योजना से संबंधित पूरी जानकारी.

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Table of Contents

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा 2023

योजना की शुरूआतहरियाणा सरकार की ओर से
राज्यहरियाणा
आवेदन वेबसाइटयहाँ क्लिक करें
मोबाइल एप्पजन सहायक – आपका सहायक
योजना का मकदसलीज और किराए पर चलने वाली दुकानो को मालिकाना हक दिलाना
योजना की शुरूआतजून, 2021
पंजीकरण प्रारंभ तिथिजुलाई, 2021
पंजीकरण अंतिम तिथिसन 2021
लाभार्थीहरियाणा निवासी
हेल्पलाइन नंबरNA

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा पोर्टल

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का अधिकारिक पोर्टल www.ulb.shops.ulbharyana.gov.in है. ये पोर्टल वो है जिसके जरिए हरियाणा में रहने वाले लाभार्थी अपने लिए मालिकाना हक मांग सकते हैं।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य 20 साल से अधिक समय तक किराए और लीज पर दुकान चलाने वाले लोगों को लाभ दिलाना है। जिसके तहत उन्हें मालिकाना हक मिल पाएगा।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना खास बात

लाभार्थी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका जो रेट हो वो कलेक्टर के रेट से कम हो। साथ ही उनकी जांच पड़ताल भी सरकार की ओर से की जाएगी कि कही जिसने आवेदन किया है वो सच में इसका भागीदार है या नहीं। क्योंकि बिना जांच के किसी को कोई हक नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले आवेदन किए गए पोर्टल को देखा जाएगा। उसकी जानकारी निकाली जाएगी और उसके बारे में आस-पास के लोगों से पूछताछ की जाएगी उसके बाद ही कुछ आगे की प्रक्रिया की जाएगी। क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती की इसमें कोई छूटे जिसको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत हो। इसके तहत उनके पास वहां रहने वाला प्रमाण पत्र होना भी बेहद जरूरी है। जिसके हिसाब से वो अपने हक के लिए इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एक बात का खास ध्यान देना होगा की इसके लिए आपको 15 दिन के अंदर आवेदन करना होगा।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना लाभ

  • इसका सबसे पहला लाभ है कोरोना से बचाना। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू करके हरियाणा सरकार ने कोरोना को हराने के लिए एक अच्छी पहल की है। क्योकि इसके जरिये लोग सरकारी कार्यालयों में इकठ्ठे नहीं होंगे.
  • इसके तहत जिन भी लोगों के मकान, दुकान आदि 20 साल से किराए पर हैं। उन्हें 20 प्रतिशत की छूट कलेक्टर द्वारा बताए गए रेट पर दी जाएगी। वहीं जिन्हें 50 साल हो गए हैं उन्हें 50 प्रतिशत दी जाएगी।
  • इसके लिए सरकार आपको हर तरह की मदद करेगी।
  • इसे ऑनलाइन करने से सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जाएगा।
  • घर बैठे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आपको केवल पोर्टल पर जाकर जानकारी देनी है, जांच सरकार खुद कर लेगी।
  • इससे लोगों के समय की बचत भी होगी क्योकि इसके तहत लोगों को घन्टों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा.

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पात्रता

  1. हरियाणा निवासी :- इस योजना का लाभ हरियाणा में रहने वाले लोग जोकि वहां से मूल निवासी हैं वे उठा सकते हैं.
  2. काबिज लोग :- इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के शहरी निकायों वाले क्षेत्र की दुकानों एवं मकानों पर 20 साल से रहने वाले काबिज लोगों को मिलेगा. 

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना दस्तावेज

  • मूल निवासी प्रमाण पत्र :- इस योजना में हरियाणा के निवासियों को लाभ मिलेगा इसलिए उन्हें हरियाणा के निवासी होने का प्रमाण देना होगा.
  • जमीनी जानकारी :- इसके लिए आपको जिस जमीन पर आप रह रहे हैं उसकी पूरी जानकारी जमा करानी होगी। कितने क्षेत्रफल में है, एक है या एक से अधिक, कितने सालों से हैं आदि और भी।
  • पहचान दस्तावेज :- इससे जुड़े दस्तावेज साथ ही किराए की कॉपी और अपना आधार कार्ड, प्रमाण पत्र या फिर वोटर कार्ड भी जमा करा सकते हैं।

नोट :- जानकारी और दस्तावेज पूरे होने चाहिए तभी आपको इसके आवेदन के लिए आगे की जानकारी प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना आवेदन

  • आप इसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • सबसे पहले आपको वहां पर खुद को रजिस्टर करना होगा क्योकि उसके बाद ही आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं।
  • लॉग इन करने के बाद इस योजना का आवेदन करने का एक ऑपशन दिया होगा। जिसपर क्लिक करके आपको अपनी सारी जानकारी उसमें जमा करनी होगी।
  • जानकारी जैसे ही जमा होगी उसके बाद आपको सेंड का ऑपशन दबाना होगा।
  • जिसके बाद आपकी सारी जानकारी सरकार के खाते में जमा हो जाएगी।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना मोबाइल एप्प

हरियाण सरकार ने इस योजना में आवेदन करने के लिए एक एप्प भी तैयार किया है जिसके माध्यम से भी आप आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। इस एप्प का नाम है जन सहायक – आपका सहायक. इस एप्प को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इस योजना के लिए सरकार ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है तभी इसके लिए एप और उससे जुड़ी जानकारिया लोगों तक पहुंचा रही है।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा हेल्पलाइन नंबर

अभी फिलहाल एप जारी किया है और वेबसाइट पोर्टल, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। जिसके तहत लोग फोन करके भी अपनी समस्या का निवारण ढ़ूंढ पाएगे। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस एन्यॉड की दुनिया से दूर हैं उन्हें अभी भी फोन में बात करना ही आता है उनके लिए ये आसन जरिया होगा सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का।

FAQ

Q : हरियाणा सरकार की पहल किसे देगी लाभ ?

Ans : हरियाणा के शहरी निकायों वाले क्षेत्र की दुकानों एवं मकानों पर 20 साल से रहने वाले काबिज लोगों को मिलेगा।

Q : मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए कहां जाकर कर सकते हैं आवेदन ?

Ans : ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल एप्प।

Q : मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के शुरूआत करने का अलसी कारण क्या है ?

Ans : उन लोगों को मालिकाना हक दिलाना जो इतने समय से किराए पर जिंदगी गुजार रहे हैं।

Q : मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में किन दस्तावेजो की होगी जरूरत ?

Ans : आवेदन के लिए आपको वहां पर निवासी होने का प्रमाण जमा कराना होगा।

Q : हरियाण सरकार ने क्यों शुरू की ऑनलाइन प्रक्रिया ?

Ans : कोरोना काल को देखते हुए इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया, ताकि प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जा सके।

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