मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना मध्यप्रदेश | Mukhyamantri Yuva Engineer Contractor Yojana MP in Hindi)

मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना मध्यप्रदेश 2022 Mukhyamantri Yuva Engineer Contractor Yojana MP, Application Form Process Online

हमारे देश में कई ऐसे इंजीनियर हैं जोकि डिग्री प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार है. ऐसे कुछ बेरोजगार इंजीनियर्स को प्रशिक्षित कर एवं उन्हें कुशल कांट्रेक्टर बनाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है. यह योजना इसलिए शुरू की गई ताकि इंजीनियर राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में अपना योगदान दे सकें. इस योजना से जुडी पूरी जानकारी यहाँ दर्शाई गई है.

Mukhyamantri Yuva Engineer Contractor Yojana

मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना मध्यप्रदेश

क्र. म.जानकारी बिंदु (Information Points)योजना की जानकारी (Scheme Information)
1.योजना का नाम (Scheme Name)मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना मध्यप्रदेश
2.योजना लांच की तारीख (Launched Date)16 जनवरी, 2013
3.योजना का अधिकारिक लांच (Officially Launched)14 अगस्त, 2013
4.योजना का लांच (Launched By)मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
5.योजना की देखरेख (Supervisor)सार्वजानिक कार्य विभाग द्वारा बनाई गई नोडल एजेंसी
6.योजना के लाभार्थी (Beneficiary)इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करने के 3 साल के अंदर के सभी उम्मीदवार
7.योजना का लक्ष्य (Target)500 इंजीनियर्स प्रति वर्ष

मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना की विशेषताएँ (Key Features)

इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार है –

  • डिग्री धारक इंजीनियर :- इस योजना का लाभ केवल वे ही इंजीनियर उठा सकते हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल के अंदर ही इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की हो. इससे पहले के इंजीनियर्स को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है.
  • ट्रेनिंग :- वे इंजीनियर जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, उनमे से 500 युवा इंजीनियर्स को इस योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी. यह ट्रेनिंग 6 महीने के लिए दी जाएगी.
  • ट्रेनिंग प्रक्रिया :- इस योजना में उम्मीदवारों को दी जाने वाली ट्रेनिंग को 3 भागों में बाँटा गया है. इसमें पहले भाग में 2 महीने तक अकेडमिक ट्रेनिंग दी जाएगी. वहीँ दूसरे भाग में उम्मीदवारों को कार्यालयों में विभाग से सम्बंधित ज्ञान दिया जायेगा, कि वहाँ किस तरह से कार्य होता है, यह 1 माह के लिए होगा. और तीसरे एवं अंतिम भाग में उम्मीदवारों को बचे हुए 3 महीने में फील्ड की ट्रेनिंग दी जाएगी.
  • योजना का कार्यान्वयन :- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा एक नोडल एजेंसी बनाई गई है, जिसके तहत इस योजना की पूरी देखरेख की जाएगी.
  • ट्रेनिंग के दौरान दिया जाने वाला वेतन :- इस योजना में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान कुछ वेतन भी दिया जायेगा. बैचलर डिग्री प्राप्त करने वाले इंजीनियर्स को ट्रेनिंग के दौरान 5000 रूपये प्रति माह अनुदान के रूप में दिया जायेगा. वहीँ फ़ील्ड ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को 2000 रूपये की राशि अतिरिक्त भत्ता के रूप में भुगतान की जाएगी.
  • कांट्रेक्टर के साथ काम :- प्रशिक्षित युवा इंजीनियर्स कांट्रेक्टर्स को सब – कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से प्रतिष्ठित कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और इसके बाद भविष्य में वे स्वयं कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगे.
  • अतिरिक्त ऋण :– ट्रेनिंग के बाद, युवा इंजीनियर्स को राज्य सरकार की सेंट्रलाइज्ड पंजीकरण प्रणाली के तहत पंजीकृत किया जायेगा और साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख रूपये तक का ऋण भी प्रदान किया जायेगा.

योजना के लिए पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

इस योजना का हिस्सा बनने से पहले उम्मीदवारों को निम्न पात्रता मापदंड को अपनाना होगा.

  • मध्यप्रदेश का निवासी :- यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए शुरू की गई है, इसलिए उम्मीदवारों का एमपी का मूलनिवासी होना अनिवार्य है.
  • बैचलर डिग्री :- इस योजना में केवल वे इंजीनियर ही भाग ले सकते हैं जिनके पास उनकी बैचलर डिग्री हो. और साथ ही उम्मीदवारों ने यह डिग्री 3 साल के अंदर ही प्राप्त की हो.
  • प्रशिक्षण में उम्मीदवारों की संख्या :- इस योजना में प्रतिवर्ष केवल 500 इंजीनियर्स को ही शामिल किया जायेगा. इससे ज्यादा इंजीनियर्स को इसमें शामिल होने की अनुमति अभी नहीं दी गई है.
  • अन्य कोटा :- इस योजना में अनुसूचित जाति – जनजाति और महिलाओं के लिए अलग से निर्धारित कोटा हैं, जिसमें वे आरक्षण वर्ग के लिए आवेदन कर सकते हैं.

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

इस योजना में उपयोग होने वाले कुछ आवश्यक दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है –

  • मूल निवासी प्रमाण पत्र :- चूकी यह योजना मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए है, इसलिए उन्हें उनका मूल निवासी प्रमाण पत्र देना होगा.
  • जाति प्रमाण पत्र :- इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित है, तो आरक्षण वर्ग के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा.
  • बैंक अकाउंट पासबुक :- इस योजना में ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली राशि को सीधे उम्मीदवार के बैंक अकाउंट में जमा किया जायेगा, इसलिए उन्हें उनके बैंक की पासबुक की कॉपी भी जमा करनी होगी.
  • 10 वीं और 12 वीं की मार्कशीट :- उम्र के प्रमाण के लिए उम्मीदवारों की 10 वीं और 12 वीं की उत्तीर्ण की हुई मार्कशीट की कॉपी भी इसमें लगेगी.
  • बीई की मार्कशीट एवं डिग्री :- यह योजना केवल 3 साल के अंदर बैचलर डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए हैं, इसलिए उन्हें उनकी बीई की मार्कशीट और डिग्री दोनों की कॉपी देनी होगी.
  • पहचान पत्र :- योजना में उम्मीदवार की पहचान के लिए उन्हें उनके पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड में से किसी भी एक की कॉपी भी देनी होगी.

योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया (Mukhyamantri Yuva Engineer Contractor Yojana Application Process)

योजना में उम्मीदवार निम्न प्रक्रिया के माध्यम से भाग ले सकते हैं –

  • सबसे पहले, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश की इस अधिकारिक वेबसाइट www.mponline.gov.in/portal/ पर विजिट करना होगा.
  • इस वेबसाइट में विजिट करते ही आपको अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको 500 रूपये की फीस का भुगतान करना होगा.
  • आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाने के बाद आप इसमें लॉग इन करें. लॉग इन करते ही आपके सामने मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना की लिंक दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें.
  • यहाँ क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा, उसे सावधानी पूर्वक भरें और सभी डॉक्यूमेंट को इसके साथ इसमें अपलोड करें.
  • यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आप फॉर्म सबमिट कर दें. आपके फॉर्म सबमिट करते ही आपके फॉर्म को मैनुअली चेक कर एसएमएस के माध्यम से उसका स्टेटस भेज दिया जायेगा.
  • आपका फॉर्म यदि रिजेक्ट हो जाता है तो आपको दोबारा कोशिश करनी होगी. और यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो आप एलिजिबिलिटी प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, किन्तु इसके लिए आपको इस वेबसाइट www.mponline.gov.in/Portal/Services/PWD/FRMLoginPage.aspx?pageId=3 पर 25,000 रूपये का एफडीआर बनवा कर जमा करना होगा.
  • साथ ही आपको अंत में इस योजना के पंजीकरण शुल्क के रूप में 2,100 रूपये का भी भुगतान करना होगा.

इस तरह से इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

योजना में चयन प्रक्रिया (Selection Process)

यदि 500 से ज्यादा उम्मीदवार इस योजना में शामिल होते हैं, तो इस योजना में जुड़े उम्मीदवारों का चयन ट्रेनिंग के बाद लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा. इसमें कोई भी उम्मीदवार चयनित हो सकता है. चयन किये हुए उम्मीदवारों की सूची भी आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट में विजिट कर देख सकते हैं.  

इस योजना के माध्यम से इंजीनियर्स कांट्रेक्टर क्षेत्र में आकर्षित होंगे और साथ ही तकनीकी रूप से सक्षम युवा कांट्रेक्टर की संख्या बढ़ेगी. इसमें इंजीनियर्स को इसलिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में योगदान देने में सक्षम हो सकें.

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2 thoughts on “मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना मध्यप्रदेश | Mukhyamantri Yuva Engineer Contractor Yojana MP in Hindi)”

  1. Sir is ke form kab se fillup kiye jayenge air mai bhopal me iski ditail jankari kaha se prapt kar sakta hu.mughe contrect nambar aur pata send kijiye please

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