निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना मध्यप्रदेश 2023 (Nishulk Pathya Pustak Scheme MP in Hindi) Free Textbook, Application Form Process, Eligibility Criteria
गरीब परिवार से संबंध रखने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने में असमर्थ है. इसका एक मात्र कारण है उनकी आर्थिक कमी. इसके कारण हमारे देश की साक्षरता की दर में भी कमी आती है. सरकार द्वारा भी कई ऐसे कदम उठाये गये हैं जिसके चलते बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके. किन्तु शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों का होना भी बहुत जरुरी है, और बच्चों के माता – पिता को उन्हें यह प्रदान करने में कई परेशानियाँ होती है. मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने पिछले साल बच्चों की शिक्षा से जुड़ी इस कमी को ख़त्म करने के लिए उन्हें मुफ्त में पाठ्य पुस्तक प्रदान करने की एक योजना बनाई है. इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को यह सुविधा प्राप्त होगी.

निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना मध्यप्रदेश
क्र. म. | योजना की जानकारी बिंदु (Scheme Information Points) | योजनाकी की जानकारी (Scheme Information) |
1. | योजना का नाम (Scheme Name) | निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना मध्यप्रदेश |
2. | योजना का लांच (Scheme Launched In) | जून 2017 |
3. | योजना की शुरुआत (Scheme Started By) | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
4. | योजना के लाभार्थी (Scheme Beneficiaries) | सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्तर के बच्चे |
5. | योजना की देखरेख (Scheme Surpervised By) | मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग |
6. | योजना का क्षेत्र (Scheme Sector) | शिक्षा |
योजना की विशेषताएं (Nishulk Pathya Pustak Scheme Features)
- शिक्षा और साक्षरता दर का विकास :- इस योजना के क्रियान्वयन के साथ मध्यप्रदेश में ओवरआल शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी. अधिक से अधिक बच्चों के स्कूल जाने से इसकी साक्षरता दर में भी विकास होगा.
- स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी :- इस योजना के तहत बच्चों को पुस्तकें प्रदान की जाएँगी, जिससे वे नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और साथ ही स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी आयेंगी.
- निशुल्क पाठ्य पुस्तकें :– इस योजना के अंतर्गत बच्चों को मुफ्त में उनके विषय से जुड़ी पाठ्य पुस्तकें प्राप्त होंगी. ये केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले चयनित छात्रों को ही दी जाएगी. ये पुस्तकें स्कूल बुक कमीशन द्वारा प्रदान की जायेंगी.
- अंग्रेजी माध्यम के लिए आवंटित पुस्तकें :- इस योजना के लेख में यह लिखा गया है कि अंग्रेजी माध्यमिक सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को राज्य सरकार की ओर से 48 पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएँगी.
- हिंदी माध्यम के लिए आवंटित पुस्तकें :- वहीं हिंदी माध्यमिक सरकारी स्कूलों में 34 पुस्तकें प्रदान करने का फैसला किया गया है.
- उर्दू माध्यम के लिए आवंटित पुस्तकें :- इन सभी के अलावा उर्दू माध्यमिक सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा 8 पाठ्य पुस्तकें देने का आवंटन किया गया है.
योजना के लिए योग्यता (Eligibility)
- मध्यप्रदेश के निवासी :- इस योजना का हिस्सा केवल मध्यप्रदेश में रहने वाले नागरिक ही बन सकते हैं, और उन्हें ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा.
- सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे :- इस योजना में निशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों का सरकारी स्कूल में अध्ययन करना आवश्यक है, जिसे मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा हो.
- कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के लिए :– इस योजना के ड्राफ्ट में यह लिखा गया है कि यह योजना सेकेंडरी एवं हायर सेकण्ड्री स्कूल के बच्चों के लिए हैं. इसलिए इस योजना में आवेदन करने के लिए केवल वे ही सक्षम होंगे, जो 9 वीं कक्षा से 12 वीं कक्षा के बीच पढ़ाई कर रहे हों.
आवेदन के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आवासीय प्रमाण :- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों को उनकी डोमिसाइल प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होगी. यह छात्र के अधिकारिक पोस्टल के पते को उजागर करेगा.
- आधार कार्ड :- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों के पास अपना आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, इसके बिना वे आवेदन करने में असमर्थ हैं.
- स्कूल प्रमाण पत्र :- सभी उम्मीदवारों को उनके स्कूल से जारी किया हुआ एक वैध प्रमाण पत्र भी अपने आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है. इस प्रमाण पत्र में स्कूल का नाम, पता और स्थिति दी हुई होनी चाहिए. यह छात्र की वर्तमान कक्षा का भी उल्लेख करेगा.
योजना के लिए आवेदन फॉर्म (Application Form)
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है. इसके लिए केवल ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है. कोई भी योग्य उम्मीदवार जो इस योजना के माध्यम से निशुल्क पुस्तकें प्राप्त करना चाहता है, वह मध्यप्रदेश सरकार के हायर एजुकेशन विभाग के तहत आने वाले टेक्स्ट बुक कारपोरेशन या पाठ्य पुस्तक निगम के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकता है.
योजना में आवेदन करने का तरीका (Application Process)
- सभी इच्छुक छात्रों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए इसका आवेदन फॉर्म भरकर जमा करने की आवश्यकता है. यह फॉर्म टेक्स्ट बुक कारपोरेशन के कार्यालय से वितरित किया जायेगा.
- एक बार जब आवेदक इन आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर लें, उसके बाद उन्हें उसमें पूछी जाने वाली सभी जानकारी को साफ – साफ और सही – सही भरना होगा.
- फॉर्म भर लेने के बाद आवेदकों को अपने फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना आवश्यक है. इसके बाद वे अपना फॉर्म उसी कार्यालय में जाकर जमा कर दें.
- संबंधित अधिकारी इन सभी विवरणों की जाँच करेगा. यदि सब कुछ जगह पर हैं तो उनके द्वारा चयनित आवेदकों को नोटिफिकेशन भेजा जायेगा.
- चुने गये उम्मीदवारों को पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने के लिए टेक्स्ट बुक कारपोरेशन के कार्यलय में जाकर अपने आईडी कार्ड दिखाने होंगे. इसके बाद उन्हें पुस्तकें प्रदान कर दी जायेंगी.
- इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी उम्मीदवार इस अधिकारिक वेबसाइट http://www.educationportal.mp.gov.in/ पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं.
यह योजना गरीब छात्रों को उनके उच्च शिक्षा के सपने को पूरा करने में मदद करेगी. राज्य ने इसके अलावा भी उनके लिए कई वित्तीय योजनायें लागू की हैं, जोकि उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करती हैं. इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहती है. यदि ज्यादा से ज्यादा छात्र अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, तो इससे बाजार में रोजगार बढ़ेगा और साथ ही राज्य की आर्थिक प्रगति भी होगी.
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