MP रोजगार सेतु योजना, फॉर्म, रजिस्ट्रेशन पोर्टल rojgarsetu.mp.gov.in

मध्यप्रदेश रोजगार सेतु योजना 2021 (प्रवासी पंजीयन, पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन, पात्रता, जॉब कार्ड, रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आवेदन, अधिकारिक वेबसाइट, टोल फ्री नंबर) (Rojgar Setu Registration MP in hindi) (Eligibility, Documents, Registration Portal at rojgarsetu.mp.gov.in, Official Website, Toll free Number)

मध्यप्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को उनके रोजगार छिन जाने की वजह से बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं. वे अपने कौशल के आधार पर रोजगार की तलाश में यहाँ वहां भटक रहे हैं. उनकी मदद करने के लिए मध्यप्रदेश ने ‘रोजगार सेतु योजना’ का शुभारंभ किया है. जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा हैं कि यह योजना बेरोजगार मजदूरों एवं उन उद्यमियों के बीच एक सेतु की तरह कार्य करेगी, जिन्हें एक दुसरे की आवश्यकता है. इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार से जोड़ा जायेगा. वहीँ उद्मियों को अपनी आवश्यकता अनुसार कर्मचारी मिल सकेंगे. इस योजना के लिए राज्य सरकार ने अधिकारिक पोर्टल भी लांच कर दिया हैं. इस योजना का फायदा उठाने के लिए आप उस पोर्टल में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं. इसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी.

rojgar setu yojana mp hindi

Table of Contents

रोजगार सेतु योजना 2021

योजना का नामरोजगार सेतु योजना
राज्यमध्यप्रदेश
लांच की गईमुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा
लाभार्थीमध्यप्रदेश राज्य के प्रवासी मजदूर
योजना का प्रकाररोजगार मुहैया कराना
संबंधित विभागमध्यप्रदेश श्रम विभाग
अधिकारिक वेबसाइटयहाँ क्लिक करें
टोल फ्री नंबर0755-6615100 या 1800-5727-751 या 7620603273 या 7620603317

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रोजगार सेतु योजना की विशेषताएं एवं लाभ (Features / Benefits)

योजना का उद्देश्य :-

मध्यप्रदेश सरकार की रोजगार सेतु योजना के लांच का उद्देश्य है दुसरे राज्य से आने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार मुहैया कराना.

प्रवासी मजदूरों को सहायता :-

प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में रहकर जिस भी उद्योगों, नियोजनों एवं निर्माण कार्य को कर रहे थे अर्थात, उन्हें जिस कार्य का अनुभव था, इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में रहकर वे उसी कार्य को करके कमाई कर सकते हैं. इस तरह से उन्हें अपने कौशल के आधार पर रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी.

उद्यमियों को सहायता :-

ऐसे उद्यमी जिसके साथ जुड़े कुछ प्रवासी मजदूर जो कि अन्य राज्य के हैं वे अपने राज्य वापस चले गए हैं ऐसे में उनके पास कर्मचारियों की कमी होने की वजह से उन्हें अब उनके कार्य करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता हो रही हैं. इसमें यह योजना उनके लिए सहायक सिद्ध होगी.

मनरेगा के तहत रोजगार :-

इस योजना के तहत जुड़ने वाले प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की प्राप्ति होगी.

कुल लाभार्थी :-

इस योजना के साथ अन्य राज्यों से आने वाले कम से कम 6.5 लाख प्रवासी मजदूर जुड़ सकते हैं. उम्मीद की जा रही हैं कि आने वाले समय में यह आंकड़ा 13 लाख के पार जा सकता है.

रोजगार सेतु पोर्टल क्या है (Rojgar Setu Portal)

मध्यप्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना के तहत रोजगार सेतु पोर्टल शुरू किया हैं. जिमसे बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों का पूरा डेटा जोड़ा जायेगा. जैसे कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी, उनकी शैक्षणिक योग्यता, कौशल, उनकी पहली नौकरी, मासिक वेतन, उनके पिछले नियोक्ताओं एवं प्रवासी किस क्षेत्र में काम करने के इच्छुक है आदि. ये सभी चीजें इस पोर्टल में मौजूद होगी. इसके अलावा इसमें वे सभी उद्यमी को भी शामिल होने की सुविधा दी गई हैं जिन्हें अपने कारखाने, नियोजन एवं उद्योगों में किसी निश्चित कौशल के मजदूरों की आवश्यकता है. अर्थात इसलिए ही इसे रोजगार सेतु का नाम दिया गया है.

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रोजगार सेतु योजना में कौशल के क्षेत्र (Skill Sectors)

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ कौशल के क्षेत्र निधारित किये हैं जिन क्षेत्रों में उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी. ये क्षेत्र हैं –

  • भवन और अन्य निर्माण कार्य,
  • ईंट भट्ठा खनन,
  • कपड़ा,
  • फैक्ट्री या कारखाने,
  • कृषि और इससे संबंधित सभी गतिविधियों में
  • अन्य सरकारी सेक्टर्स में आदि.

रोजगार सेतु योजना पात्रता (Eligibility)

मध्यप्रदेश निवासी :-

रोजगार सेतु योजना का लाभार्थी मध्यप्रदेश का ही रहने वाला होना चाहिए, अन्यथा उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा.

बेरोजगार प्रवासी मजदूर :-

मध्यप्रदेश की रोजगार सेतु योजना राज्य के उन ओरवासी मजदूरों को सहायता देने के लिए जोकि हालही में कॉविड – 19 के चलते बेरोजगार हो गए हैं.

रोजगार सेतु योजना दस्तावेज (Documents)

श्रमिक कार्ड या समग्र आईडी :-

रोजगार सेतु योजना के लाभार्थी श्रमिक आवेदन के दौरान अपने श्रमिक कार्ड या समग्र आईडी को अपने पास रखें. इसके बिना वे रोजगार सेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे.

मूल निवासी प्रमाण पत्र :-

लाभार्थी के स्थायी पते के प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी इस योजना में आवेदन के दौरान पड़ेगी, क्योकि इससे यह साबित होगा कि लाभार्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी है.

आधार कार्ड :-

रोजगार सेतु योजना के लाभार्थी की पहचान के लिए जरुरी हैं कि वे आवेदन के दौरान अपना आधार कार्ड अपने साथ रखें.

पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ :-

रोजगार सेतु योजना के आवेदन फॉर्म में लाभार्थी को अपनी पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी इसके लिए वे पहले से इसे स्कैन करके रख लें.

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रोजगार सेतु योजना अधिकारिक वेबसाइट

इस योजना में पंजीयन करने के लिए आपको अधिकारिक पोर्टल में जाना होगा, अधिकारिक वेब पोर्टल की लिंक दी गई है. यहाँ से आप इसमें अपना पंजीयन करा सकते हैं.

श्रमिक पंजीयन कैसे होगा : पंजीयन फॉर्म डाउनलोड –

मध्यप्रदेश में जो भी प्रवासी मजदूर दुसरे प्रदेश से आ रहे है, उनको प्रदेश में रोजगार पाने के लिए पंजीयन कराना होगा, ताकि सरकार उन्हें उनकी कुशलता के अनुसार काम दे सके. श्रमिक जो आवेदन करना चाहते है, इस लिंक पर क्लिक करें, और फॉर्म डाउनलोड करें. फॉर्म में सारी जानकारी भरकर आपको संबल पोर्टल में अपलोड करना होगा.

प्रवासी श्रमिक आवेदन की प्रक्रिया :-

इस योजना में लाभार्थी प्रवासी मजदूर आवेदन करने के लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाएं.

  • रोजगार सेतु योजना के लाभार्थियों को आवेदन करने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की लिंक पर जाना होगा.
  • यहाँ पहुँचने के बाद श्रमिकों को ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के माध्यम से इसमें खुद का पंजीयन कराना होगा.
  • पंजियन के दौरान श्रमिक को अपने कौशल एवं अपने काम की क्वालिटी की सभी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी.
  • जिसके बाद इस रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से उद्यमी, नियोक्ता एवं व्यवसायियों को श्रमिकों की सभी जानकारी प्रदर्शित होगी. और वे अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों का चयन कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कर देंगे.

नियोक्ता / सूक्ष्म, लघु, मध्यम, व्रहद उद्योग / कारख़ाना/ व्यावसायिक प्रतिष्ठान /संस्थाए / ठेकेदार
/ बिल्डर/ भवन निर्माता/ दुकान/ मौल / प्लेसमेंट एजेंसी पंजीयन कैसे करें (Employer / MSME / Industry / Job Providers Register Online)

एम्प्लोयर्स या एमएसएमई या इंडस्ट्रीज के आवेदन की प्रक्रिया :-

इस योजना में एम्प्लोयर्स या एमएसएमई या इंडस्ट्रीज को रजिस्ट्रेशन करना होगा. ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों क रोजगार दे सकें. इनके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार हैं –

  • सबसे पहले इन उद्यमियों को रोजगार सेतु एक अधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा.
  • यहाँ उनके सामने होम पेज पर ही ‘पंजीयन करें’ बटन दिखाई दे देगी, उन्हें उस पर क्लिक करना हैं. जिससे उनकी स्क्रीन पर एक अन्य पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा.
  • इसे उन्हें एम्प्लोयर्स डिटेल्स, ओनर या मैनेजर डिटेल आदि के साथ भर कर ‘रजिस्टर डिटेल’ बटन पर क्लिक करते हुए खुद की कंपनी का इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है.
  • फिर उन्हें लॉग इन एवं पासवर्ड की प्राप्ति हो जाएगी जिसके बाद वे इसमें लॉग इन करके श्रमिक का डाटा देखते हुए अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं.

रोजगार सेतु पोर्टल हेल्पलाइन नंबर

इस योजना का लाभ लेने में आपको कोई परेशानी है तो आप हेल्पलाइन नंबर 0755-6615100 या 1800-5727-751 या 7620603273 या 7620603317 का सहारा ले सकते हैं.

इस तरह से मध्यप्रदेश सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त कर रही हैं, ताकि उन्हें आजीविका का साधन मिल सके.

FAQ

Q : रोजगार सेतु योजना क्या है ?

Ans : रोजगार सेतु योजना अन्य राज्यों से लौटे मध्यप्रदेश के प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के मुताबिक रोजगार प्रदान करना है. इसके लिए एक पोर्टल किस शुरूआत की गई है जिसमें वे खुद को रजिस्टर कर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं.

Q : रोजगार सेतु पोर्टल में पंजीकरण कैसे करें ?

Ans : रोजगार सेतु पोर्टल को हालही में राज्य सरकार द्वारा लांच किया गया हैं उस पर जाकर आप पंजीकरण कर सकते हैं.

Q : रोजगार सेतु योजना में मुख्य पात्रता मापदंड क्या है ?

Ans : रोजगार सेतु योजना में मुख्य रूप से पात्रता यह निश्चित की गई कि लाभार्थी वह प्रवासी मजदूर होना चाहिये, जोकि मध्यप्रदेश का मूल निवासी हैं और बेरोजगार है.

Q : रोजगार सेतु योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार कैसे मिलेगा ?

Ans : इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों की एक सूची बनाई गई हैं जिसमें उनका सभी डाटा मौजूद हैं. उस सूची के आधार पर ही प्रवासी मजदूर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं.

Q : रोजगार सेतु योजना के तहत लाभार्थियों को क्या काम मिलेगा ?

Ans : रोजगार सेतु योजना के तहत लाभार्थियों को जिस क्षेत्र में काम मिलेगा उसकी भी सूची बनाई गई हैं. उन सभी क्षेत्रों लाभार्थी के कौशल के अनुसार रोजगार उन्हें मिल सकेगा.   

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