[पंजीयन] मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश 2023 Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP in Hindi

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश 2023 परिवार (Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP in Hindi) [ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड ऑनलाइन पोर्टल, पात्रता, आवेदन पत्र, राशी, पंजीयन] 

सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जो कि बेटियों  के कल्याण को ध्यान में रखकर शुरू की गई है. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बेटियों की समाज में स्थिति सुधारना है, उन्हीं योजनाओं में से एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना. योजना के अंतर्गत बेटी के माता-पिता को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत कौन लाभार्थी हो सकते हैं और योजना पंजीयन कराने की प्रक्रिया क्या है, इससे संबंधित जानकारी के लिए आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें.

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

नाममुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
राज्यमध्यप्रदेश
शुरू की थीपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
पेंशन राशी600 रूपए/महिना
ऑफिसियल साईटwww.mpedistrict.gov.in
हेल्पलाइन नंबरअभी नहीं

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना क्या है

यह एक प्रकार की पेंशन योजना है. हमारे समाज में गरीब परिवारों के लिए बेटियों की शादी करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है. परिवारों में जब किसी कन्या का विवाह किया जाता है, तो उसके बाद उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है. इस स्थिति से अभिभावक को बाहर निकालने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत मासिक पेंशन देकर परिवार की स्थिति को सुधारा जाएगा.

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ क्या है?

  • पेंशन राशि (Pension Amount)

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा माता-पिता को 600 रुपए पेंशन के रूप में मासिक तौर पर दिए जाएंगे जो कि बुढ़ापे में उनके जीवन यापन में  उनकी सहायता करेंगे

  • केवल बेटी के माता-पिता को मिलेगी पेंशन

यह पेंशन केवल उन्ही अभिभावकों को मिलेगी, जिनके संतान की केवल बेटियां ही है. जिनके पुत्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना पात्रता के नियम क्या है? (Eligibility Criteria)

  • केवल बेटी के माता-पिता ही ले सकते हैं पेंशन

जिनकी बेटियां हैं केवल वही अभिभावक इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं, जिनके पुत्र हैं वे योजना के लाभ नहीं ले सकते हैं.

  • मध्यप्रदेश के मूल निवासी

यह योजना मध्यप्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई है अतः अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से इस राज्य में रहने आया है तो उसे  किसी राज्य का मूल निवासी का दर्जा नहीं मिलेगा इसलिए वह इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले सकता.

  • विवाहित बेटियां होना जरूरी

केवल उन्ही अभिभावकों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जिनकी सभी पुत्रियों का विवाह हो चुका हो.

  • आयु संबंधी नियम

बेटियों के माता-पिता में से किसी एक की आयु 60 वर्ष से अधिक होना जरूरी है, तभी वे इस योजना के अंतर्गत पंजीयन करवा सकेंगे

  • गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ

केवल उन्हीं परिवारों को लाभ मिलेगा जो कि आयकर के नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, एवं गरीबी रेखा के नीचे आते हैं. यहां योजना आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता के लिए लाई गई है

जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से होंगे? (Required Documents)

  • निवासी प्रमाण पत्र

योजना के अंतर्गत शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है जिसके लिए एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड जैसे प्रमाण पत्र जमा हो सकते हैं

  • आय प्रमाण पत्र अथवा गरीबी रेखा का कार्ड

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को शामिल किया गया है तो गरीबी रेखा का कार्ड होना जरूरी है

  • आयु प्रमाण पत्र

यहां एक पेंशन योजना है जिसमें पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद मिलता है अतः आयु संबंधी प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है.

  • राशन कार्ड

अभिभावक की केवल पुत्री ही संतान है, इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्हें पुरुष के तौर पर, राशन कार्ड मतदाता निर्वाचक नामावली वार्ड का कोई प्रमाण पत्र आंगनवाड़ी आशा वर्कर को देने होंगे.

  • माता-पिता की संयुक्त फोटो

पेंशन माता-पिता दोनों को दी जाएगी इसलिए उनकी एक संयुक्त फोटो लगाना जरूरी है अगर माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है तो एक फोटो के साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा

  • बैंक डिटेल्स

पेंशन की राशि प्रतिमाह बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी, अतः बैंक संबंधी दस्तावेज में बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी जमा करना होगा.

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें? (MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Application Form Process, Download Online)

  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड लिंक से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते है. इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भर कर इसका प्रिंट निकाल सकते है.
  • फॉर्म ऑनलाइन जमा नहीं होता है, इसके लिए सरकार ने ऑफलाइन प्रक्रिया ही रखी है.
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद शहर में रहने वाले लाभार्थी इस फॉर्म को मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा आयुक्त नगर पालिका के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं.
  • ग्राम में रहने वाले लाभार्थी इस फॉर्म को भर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा जनपद पंचायत में दे सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद 60 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शिवराज सरकार ने शुरू किया था और वर्तमान की सरकार ने भी इसे हरी झंडी दे दी है, इसलिए फिर से इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभ मिलेगा. यह एक बहुत ही अच्छी योजना है जो कि माता-पिता को बुढ़ापे में सहारा देगी.

Other links –

Leave a Comment