हैसियत प्रमाण पत्र उत्तरप्रदेश 2023 क्या होता है, ऑनलाइन कैसे बनता हैं | How to Apply Haisiyat Praman Patra Online in Hindi

हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है, कैसे बनता हैं, ऑनलाइन एप्लिकेशन [पंजीयन ] फॉर्म (UP Haisiyat Praman Patra (Certificate) Online Application Form In Hindi) haisiyat praman patra kaise banta hai 2023

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वासियों को एक अनोखा तौफा दिया है. प्रदेश में अब जिसको हैसियत प्रमाण पत्र चाहिए उसे राजस्व विभाग या किसी अन्य विभाग में चक्कर लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। जिसको भी हैसियत प्रमाण पत्र चाहिए उसे उत्तर प्रदेश की इ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसियल साइट में जाकर आवेदन करना होगा। योगी सरकार ने इसके अलावा जन्म, मृत्यु, आय एवं दिव्यांग पत्र के आवेदन के लिए भी ऑनलाइन सेवा शुरू की थी.

UP Haisiyat Praman Patra Application Form

उत्तरप्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र 2023 [UP Haisiyat Praman Patra]

नामहैसियत एवं विरासत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
लांच किया है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
तारीख28 अक्टूबर
अवसर

 

 

खागापुर में सदर तहसील का उद्घाटन करते समय 
लाभ  30 दिन के अंदर प्रमाण पत्र मिल जायेगा, विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगें
हैसियत प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल/ वेबसाइट यहाँ क्लिक करें
हैसियत प्रमाणपत्र टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर नहीं हैं (पोर्टल से हेल्प ले)
हैसियत प्रमाण पत्र लास्ट डेट नहीं हैं

हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है (Haisiyat Praman Patra)

हैसियत प्रमाण पत्र किसी भी नागरिक की संपत्ति की जानकारी रखने वाला पत्र होता है. इसके द्वारा सरकारी विभाग उस नागरिक की संपत्ति की जानकारी लेते और उसे प्रमाण पत्र देते है. यह प्रमाण पत्र कुछ जगह सरकारी कामों में जरुरी होता है. सरकारी ठेका, किसी तरह का कोई सरकारी टेंडर का काम करने से पहले सरकार हैसियत प्रमाण पत्र  मांगती है , जिसे देखने के बाद ही वह व्यक्ति उस टेंडर के लिए आवेदन कर सकता है.

बड़ी-२ बिल्डिंग बनाने वाले, सड़क निर्माण वाले ठेकेदार और भी अन्य काम होते है जहाँ सरकार इन कागजों की मांग करती है.

हैसियत प्रमाण पत्र के लाभ एवं कार्य

  • हैसियत प्रमाण पत्र के लिए सरकार से शुल्क भी तय किया है, जिसे आवेदक को देना होता हैं । ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 100 रूपए+उपयोगकर्ता शुल्क आवेदक देना होगा। इसके अलावा जनसेवा केंद्र के द्वारा आवेदन करने पर आवेदक को 120 रूपये अदा करने होंगें। इन दोनों के अलावा अगर आवेदक उत्तर प्रदेश के सिटीजन पोर्टल के द्वारा आवेदन करता है तो उसे सिर्फ 110 रूपी अदा करने होंगें।
  • सरकार ने इससे जुड़े सभी अधिकारीयों को हिदायत दी है कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र के आवेदन से 30 दिन के अंदर आवेदक को पत्र मिल जाना चाहिए।
  • एक व्यक्ति खुद अपनी हैसियत को जानने के लिए “निजी मूल्यवान” के आधार पर भी आवेदन कर सकता है, जिसे आयकर (आईटी) विभाग द्वारा प्रमाणित किया जायेगा|
  • उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिक जो अपने कुल संपत्ति का दस्तावेजी सबूत चाहते हैं, वे हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

हैसियत प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज (Documents)

हैसियत प्रमाण पत्र में आवेदन के लिए कुछ दस्तावेज जरुरी होते है. इसके लिये आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, अपने निवास के प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज जैसे बिजली का बिल, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, अगर जमीन है तो भूमि की फोटो, अगर घर है तो उसकी फोटो, संपत्ति आपकी है इसके भी दस्तावेज, बैंक में राखी आपकी राशि को भी आप इसमें शामिल कर सकते है, इसके लिए बैंक की सभी जानकारी। ये सभी जानकारी आपको फॉर्म भरने से पहले अपने पास रखनी होगी।

हैसियत प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीएफ (Form)

यह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लाभार्थी इस अधिकारिक लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.

हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, आवेदन प्रक्रिया (Online Application)

  1. हैसियत प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आवेदक को अधिकारिक साइट पर जाना होगा।
  2. यहाँ होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन आइकन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप एक नई पेज पर पहुंच जायेंगें।
  3. सीधे हाथ की तरफ आपको “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” आइकॉन दिखाई देगा, जहाँ क्लिक करके एक फॉर्म खुल जायेगा।
  4. इस फॉर्म में आवेदक की सारी जानकारी उसका नाम, जन्म तिथि,पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी सही सही भरनी होगी।
  5. सभी जानकारी अच्छे से चेक करने के बाद नीचे दिए हुए “सुरक्षित करें” बटन में क्लिक करें।
  6. इसके बाद One time password (OTP) आपके दिए गए मोबाइल नंबर में आएगा। यह पहली बार लॉगिन करने के लिए पासवर्ड होगा।
  7. लॉगिन करके के बाद पासवर्ड को बदल ले, और “आवेदन भरें” बटन पर क्लिक करें।
  8. इसके बाद “सेवा चुनें” आइकॉन में हैसियत प्रमाण पत्र चुनें और नवीन आवेदन में क्लिक करें।
  9. इसके बाद सारी जानकारी को अच्छे से पढ़कर “आगे बढ़ें” पर क्लिक करें। इससे हैसियत प्रमाण पत्र का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
  10. यहाँ आवेदक को संपत्ति से जुड़ी सारी जानकारी एवं दस्तावेज जमा करने होंगें जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  11. इसके बाद आवेदक हैसियत प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट निकाल ले और इसे संभाल के रखे.

आवेदन करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर सभी आवेदकों को उनके हैसियत प्रमाण पत्र मिल जायेंगें। योगी ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन से आसानी से लोगों को सेवाएं मिलेगी और पारदर्शी तरीके से बिना किसी परेशानी और भय के अच्छे से सरल ढंग से लोग घर बैठे ये सभी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है.

हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक

आप इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म भरने के बाद आप इसे ऑनलाइन भी स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट दी गई हैं उस पर ऑनलाइन स्टेटस आसानी से देख सकते हैं.

FAQ

Q : हैसियत प्रमाण पत्र क्या है ?

ANS :- हैसियत प्रमाण पत्र के जरिए किसी भी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण संपत्ति का सारा ब्यौरा पता चलता है।

Q : हैसियत प्रमाण पत्र किसके लिए होता है ?

ANS :- सभी प्रकार के बड़े-बड़े सरकारी टेंडर को प्राप्त करने के लिए सरकार आवेदक व्यक्ति से हैसियत प्रमाण पत्र की मांग करती है।

Q : हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं ?

ANS :- इसे बनवाने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन दे सकते हैं।

Q : हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज ?

ANS :- आधार कार्ड,पैन कार्ड नंबर, निवास प्रमाण पत्र यदि भूमि है, तो आपकी भूमि की फोटो लगेगी, आपके संपत्ति के सारे दस्तावेज, बैंक विवरण भी आपको देना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज के रूप में आप का नवीनतम फोटो लगेगा।

Q : हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लाभ क्या है ?

ANS :- हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने पर आप बड़े बड़े सरकारी टेंडर को प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं और भी अन्य सरकारी कामों को करवा सकते हैं।

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