khadya.cg.nic.in छत्तीसगढ़ CG नवीन राशन कार्ड लिस्ट 2022 [ऑनलाइन आवेदन] cg khadya list apply online

khadya.cg.nic.in pds छत्तीसगढ़ नवीन राशन कार्ड 2022 सीजी खाद्य विभाग (ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पंजीयन, सूचि, चेक नाम स्टेटस, नवीनीकरण, पात्रता, क्रमांक सर्च करे, खोजें) (Chhattisgarh New Ration Card  in Hindi, Renewal, toll free helpline number, CG khadya List, Navinikaran)

इन दिनों अधिकतर राज्यों में राशन खरीदने का कार्य किया जा रहा है. ऐसे में लोगों को राशन कार्ड की आवश्यकता हो रही है, जिनके पास राशन कार्ड है वे आसानी से राशन की खरीदी कर सकते हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने नये राशन कार्ड की सूची जारी कर दी हैं. लाभार्थी अपना नाम उसमें चेक कर सकते हैं. और जिनका नाम सूची में मौजूद नहीं है वे नये राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहाँ इस लेख में हम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किये गए राशन कार्ड की सूची में नाम चेक करने एवं आवेदन करने की प्रक्रिया बता रहे हैं. इसे आप अंत तक लेख को पढ़ कर देख सकते हैं.

Chhattisgarh New Ration Card

Table of Contents

khadya.cg.nic.in सीजी खाद्य विभाग जानकारी

विभाग सीजी खाद्य विभाग
सीजी खाद्य विभाग वेबसाइट khadya.cg.nic.in
सीजी खाद्य विभाग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर1800-233-3663 एवं 1967
कार्ड नाम नवीन राशन कार्ड

छत्तीसगढ़ राशन कार्ड के प्रकार (Types of Chhattisgarh Ration Card)

  • अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड :- गरीबों में जो सबसे ज्यादा गरीब हैं उनके लिए यह राशन कार्ड जारी किया जाता हैं. यह राशन कार्ड धारक परिवार के सदस्यों को 35 किलोग्राम चावल 1 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाता है.
  • प्राथमिकता घरेलू पीएचएच राशन कार्ड :- ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को यह पीएचएच राशन कार्ड प्रदान किया जाता है.
  • निराश्रित राशन कार्ड :- ऐसे व्यक्ति जोकि गरीब हैं और उनका कोई भी आश्रय नहीं हैं, तो उनके लिए यह कार्ड जारी किया जाता है.
  • अन्नपूर्णा राशन कार्ड :- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी 65 साल की उम्र पार कर ली हैं, उनका कोई भी आश्रय नहीं है और साथ ही उन्हें कोई भी वरिष्ठ नागरिक पेंशन नहीं मिल रही हैं. तो उनके लिए यह राशन कार्ड बनाया गया है.
  • विकलांग राशन कार्ड :- ऐसे व्यक्ति जोकि विकलांग हैं, उनके लिए विकलांग राशन कार्ड जारी किया जाता है.
  • एपीएल राशन कार्ड :- गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले लोगों एवं उनके परिवार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एपीएल राशन कार्ड जारी करती है.

छत्तीसगढ़ राशन कार्ड सूची 2021 में नाम चेक करें CG ration card list

छत्तीसगढ़ राशन कार्ड की सूची में अपना नाम है या नहीं यह लाभार्थी निम्न प्रक्रिया के माध्यम से चेक कर सकते है –

  • सर्वप्रथम लाभार्थियों को छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना है.
  • तत्पश्चात बाएँ ओर कुछ विकल्प दिखाई देंगे, उसमें से ‘जनभागी’ करके एक विकल्प होगा उस पर क्लिक करें.
  • यहाँ उनके सामने एक अन्य पृष्ठ खुलेगा जहां पर बहुत सारे ब्लॉक के आधार पर विकल्प दिखाई देंगे.
  • उसमें से लाभार्थियों को ‘राशन कार्ड संबंधित जानकारी’ वाले ब्लॉक में से ‘राशन कार्ड हितग्राहियों की विस्तृत जानकारी’ करके एक लिंक दिखाई देगी खुलेगा. उस लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद अगले पृष्ठ पर उनके सामने राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी जिले आधार पर एक सूची प्रदर्शित हो जाएगी. उसमें से उन्हें अपने जिले के नाम की लिंक पर क्लिक करना होता है.
  • इसके बाद अगले पेज में उन्हें जिले के अंदर आने वाले नगरीय निकाय या विकासखंड के नाम के आधार पर सूची प्रदर्शित होगी. फिर लाभार्थी को उसमें से अपने संबंधित नगरीय निकाय या विकास खंड का नाम देखकर उस पर क्लिक करना होगा.
  • ततपश्चात अगले पृष्ठ पर एफपीएस यानि उचित मूल्य की दुकानों के नामों की सूची प्रदर्शित होगी. उसमें उन्हें लाभार्थी जिस दुकान के अंतर्गत आते हैं उसकी पंक्ति में आगे जाते हुए, वे जिस श्रेणी में आते हैं, उस श्रेणी में जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनकी संख्या लिखी हुई दिखाई देगी. उसकी लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • फिर छत्तीसगढ़ राशन कार्ड धारकों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी. जहां से वे अपना नाम चेक करके राशन कार्ड संख्या की लिंक पर क्लिक करते हुए अपने राशन कार्ड से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

नोट :- आप छत्तीसगढ़ राशन कार्ड सूची में ऑनलाइन ही राशन कार्ड के लाभार्थियों की पूरी जानकारी, ग्रामवार या वार्डवार सूची, उचित मूल्य दुकानवार राशन कार्ड की जानकारी और जाति या संवर्गवार जानकारी आदि सभी चीजें चेक कर सकते हैं.

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छत्तीसगढ़ नये राशन कार्ड दस्तावेज (cg ration card Documents)

छत्तीसगढ़ नए राशन कार्ड में आवेदन करने के लिए लाभार्थी के पास निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है –

  • पहचान प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पते का प्रमाण
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • बैंक की जानकारी के लिए बैंक पासबुक
  • परिवार के सभी सदस्यों की पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यकता पड़े)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि आवश्यकता पड़े)
  • मेडिकल प्रमाण पत्र (यदि आवश्यकता पड़े) आदि.

छत्तीसगढ़ नये राशन कार्ड पात्रता (Eligibility)

  • छत्तीसगढ़ का निवासी :- छत्तीसगढ़ राशन कार्ड राज्य के केवल वे लोग ही प्राप्त करते हैं जोकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है.
  • परिवार का सदस्य राशन कार्ड धारक नहीं होना चाहिए :- ऐसे आवेदक जिनका अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम का राशन कार्ड नहीं है वे इसके पात्र हैं.
  • कर दाता नहीं होना चाहिए :- ऐसे लाभार्थी जिनका घर कर दाता की सूची में नहीं आता वे भी इसके लिए पात्र हैं.
  • शहरी क्षेत्र में घर :- ऐसे आवेदक जोकि शहरी क्षेत्रों में रहते हैं लेकिन यदि वह 1000 वर्ग फुट के क्षेत्र में बने किसी भी पक्के घर का मालिक नहीं है. तो वह इस राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है.
  • जमीन होल्डिंग :- आवेदक की गैर – अनुसूचित क्षेत्रों में यदि 10 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हैं, या 20 एकड़ से अधिक गैर – सिंचित भूमि हैं, तो वह इस राशन कार्ड को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है.
  • राशन कार्ड के लिए प्रतिबंधित परिवार :- ऐसे आवेदक जिसके घर या परिवार का कोई भी सदस्य छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम (सीएफएनएसए) की धारा 15 की उपधारा (क) के दिशानिर्देशों के अनुसार राशन कार्ड के लिए प्रतिबंधित परिवार की श्रेणी में आता है, तो वह भी छत्तीसगढ़ राशन कार्ड के लिए आवेदन करने योग्य नहीं है.

चूकी राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड जारी किये जाते हैं, इसलिए प्रत्येक छत्तीसगढ़ राशन कार्ड के लिए पात्रता की आवश्यकता अलग है. अतः नागरिकों को यह सलाह दी जाती हैं कि वे जिस राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसकी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करें. 

छत्तीसगढ़ नये राशन कार्ड अधिकारिक वेबसाइट

यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आपको नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना है तो आप अधिकारिक वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करके आवेदन दे सकते हैं.

छत्तीसगढ़ नये राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया (Application)

  • यदि छत्तीसगढ़ राज्य का कोई आवेदक नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहता है, तो इसके लिए उन्हें इस अधिकारिक लिंक पर जाना होगा.
  • यहाँ पहुँच जाने के बाद उनकी स्क्रीन पर नीचे आने पर ‘समाचार एवं घोषनाएँ’ करके एक ब्लॉक दिखाई देगा. उसमें से उन्हें ‘राशन कार्ड हेतु आवेदन सह घोषणा पत्र’ वाली लिंक कर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद पीडीएफ फॉर्म में एक फॉर्म खुल जायेगा. उसे उन्हें डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकल लेना है.
  • फिर उन्हें इस आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरना होगा. साथ ही इसमें सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी को भी संलग्न करना आवश्यक है.
  • जब उनका फॉर्म भर कर तैयार हो जाये, तो उसके बाद उस फॉर्म को उन्हें ‘ग्राम पंचायत’ या ‘शहरी स्थानीय निकाय’ में जाकर सबमिट करना होगा.
  • जब आवेदक एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने जायेंगे, तो उसके बाद संबंधित कार्यलय से वे एप्लीकेशन रिसिप्ट लेना न भूलें, क्योंकि यह उन्हें भविष्य में उपयोग करने में मददगार होगी.

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एक बार आवेदक का फॉर्म भर कर जमा हो जाये, तो उसके बाद संबंधित प्राधिकरण द्वारा उसका सत्यापन किया जायेगा. इसके लिए सक्षम अधिकारी सत्यापन रिपोर्ट को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में), शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी (शहरी क्षेत्रों कर मामले में) को देंगे. फिर आवेदकों की पात्रता का सत्यापन और जाँच करने के बाद अंत में राशन कार्ड जारी किया जायेगा.

नोट :- राशन का आवेदन करने के बाद कम से कम 15 से 20 दिनों के अंदर आवेदकों का उनका राशन प्राप्त हो सकेगा.

छत्तीसगढ़ राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन (c.g.khadya-ration card navinikaran)   

  • सबसे पहले तो आप अधिकारिक वेबसाइट में जाकर नवीनीकरण फॉर्म डाउनलोड करें. इस फॉर्म को डाउनलोड करने की लिंक आपको वेबसाइट के होम पेज में ही मिल जाएगी.
  • इसके बाद आपको इसमें पूछी जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी को भरकर इसमें सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा.
  • आपका फॉर्म एवं सभी दस्तावेज व्यवस्थित हो जाने के बाद आपको इसे संबंधित विभाग के कार्यालय में या फिर राशन दूकान में जाकर जमा कर देना होगा.  

राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए लाभार्थी मोबाइल एप का उपयोग भी कर सकते हैं. यह मोबाइल एप का नाम ‘सीजी खाद्य – राशन कार्ड नवीनीकरण’ है. जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बहुत ही आसानी से राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जा सकता है.

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संपर्क की जानकारी (Contact Details)

राशन कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए लाभार्थी टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 एवं 1967 पर कॉल कर सकते हैं.

FAQ

Q : क्या छत्तीसगढ़ राज्य की राशन कार्ड की सूची को ऑनलाइन देखा जा सकता है?

Ans : जी हां, आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ऑनलाइन राशन कार्ड की सूची देख सकते हैं.

Q : यदि लाभार्थी का नाम सूची में नहीं है तो वे क्या करें ?

Ans : यदि आपने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया हैं फिर भी आपका नाम राशन कार्ड धारकों की सूची में नहीं आया है, तो इसके लिए यदि आपने अभी अभी आवेदन किया हैं तो आपको 15 से 20 दिनों का इंतेजार करना होगा, और यदि काफी समय बीत चूका है तो आपको अपने ग्राम के सरपंच या खाद्य विभाग के पास जाकर जानकारी प्राप्त करनी होगी.

Q : यदि राशन कार्ड में कोई गलती है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है ?

Ans : इसके लिए भी आपको ग्राम सरपंच या खाद्य विभाग के पास जाकर संपर्क करना आवश्यक होगा.

Q : मेरे राशन कार्ड की अवधि समाप्त हो गई हैं तो क्या इसे नवीनीकृत किया जा सकता है?   

Ans : जी हां आप अपने राशन कार्ड की अवधि समाप्त होने के बाद उसका नवीनीकरण अधिकारिक वेब पोर्टल या मोबाइल एप्प के माध्यम से ऑनलाइन ही कर सकते हैं.

Q : मेरे परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कोई महिला सदस्य नहीं है और मैं घर का मुखिया हूँ, तो क्या परिवार के हेड बॉक्स में मैं अपना नाम दे सकता हूँ.

Ans : जी हां ऐसी स्थिति में आप अपना नाम परिवार के हेड के रूप में देने के लिए पात्र होंगे.

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